आर के पाण्डेय एडिटर इन चीफ बैज़लपुर उत्तर प्रदेश / Thu, Jun 8, 2023 / Post views : 45
08.06.2023
अयोध्या।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न औषधियों के निर्माण क्रय विक्रय/वितरण एवं भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी श्री नितीश कुमार ने सम्बंधित अपर जिलाधिकारी एवं औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा को निर्देश दिया है कि जन स्वास्थ्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 14 कम्बीनेशन दवाओं के क्रय विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर एक अभियान चलाकर इन दवाओं के विक्रय पर रोक लगायी जाय। औषधि निरीक्षक श्री सुमित वर्मा ने आगे बताया कि इन औषधियों का निर्माण क्रय विक्रय वितरण एवं भंडारण करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 (।) का उल्लंघन है तथा उक्त अधिनियम की धारा 28 (8) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जिसमें तीन वर्ष तक की सजा तथा 05 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। यदि निरीक्षण के समय किसी भी थोक एवं फुटकर दुकानों पर प्रतिबंधित दवायें मिलती है तो उनके विरूद्व तत्कालिक प्रभाव से नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आगे बताया कि
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