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: कभी थे सांसद, अब जेल में बीतेंगे दिन… प्रज्वल रेवन्ना की अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी.... 03.08.2025

रतनेश पाण्डेय दिनकर कार्यकारी संपादक / Sun, Aug 3, 2025 / Post views : 138

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बेंगलुरु की जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने केआर नगर की एक महिला से बलात्कार के मामले में अहम फैसला सुनाया है. पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने कठोर सजा सुनाई है. प्रज्वल रेवन्ना की जेल शनिवार से आधिकारिक रूप से शुरू हुई. प्रज्वल रेवन्ना, जो शुक्रवार को अदालत में रो पड़े थे, ने सजा कम करने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने उसके अपराध के लिए कड़ी सजा सुनाई है.

प्रसन्ना रेवन्ना का मामला सामने आने के बाद कर्नाटक की सियासत में बवाल मच गया था. इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए थे और अंततः प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निकाल दिया. राज्य सरकार ने उनके खिलाफ जांच शुरू की और अब अंततः कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. इस तरह से कभी शीर्ष पर रहने वाले प्रज्वल रेवन्ना के दिन अब जेल में बितेंगे.

किस-किस धारा में प्रज्वल को सजा
धारा दंड जुर्माना (रु. में)
आईपीसी 376 (2)(के) आजीवन कारावास 5 लाख
आईपीसी 376(2)(एन) आजीवन कारावास 5 लाख
आईपीसी 354(ए) 3 साल की कैद 25,000
आईपीसी 354(बी) 7 साल की कैद 50,000
आईपीसी 354(सी) 3 साल की कैद 25,000
आईपीसी 506 2 वर्ष कारावास 10,000
आईपीसी 201 3 साल की कैद 25,000 IT एक्ट धारा 66(ई) 3 साल की कैद 25,000
प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास और 11.60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. आईपीसी की धारा 376 (2)(के) के तहत उसे आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि बार-बार बलात्कार करने के लिए धारा 376 (2)(एन) के तहत उसे आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत उसे 3 साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. आईपीसी की धारा 354(बी) के तहत 7 साल की कैद, 50,000 रुपये का जुर्माना, आईपीसी की धारा 354(सी) के तहत 3 साल की कैद, 25,000 रुपये का जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल की कैद, 10,000 रुपये का जुर्माना, आईपीसी की धारा 201 के तहत 3 साल की कैद, 25,000 रुपये का जुर्माना, आईटी एक्ट की धारा 66(ई) के तहत 3 साल की कैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

क्या-क्या लगे हैं आरोप
प्रज्वल ने हासन जिले के होलेनरसीपुर के गन्निकाडा टोटा स्थित एक घर में एक महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगा. उसने महिला से पीने के लिए पानी लाने को कहा था और जब वह कमरे में पानी ला रही थी, तो उसने दरवाजा बंद कर दिया. दरवाजा खोलने के लिए कहने पर भी उसने उसे जाने नहीं दिया और उसके साथ बलात्कार किया. बलात्कार करने वाले प्रज्वल ने बलात्कार का वीडियो भी बनाया था.

इसी तरह से बसवनगुडी में उसने महिला को कपड़े धुलवाने के लिए बुलाया. जब वह कमरे में जाने से हिचकिचाई, तो उसने उसे डांटा. जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने दरवाजा बंद कर दिया. कमरा बंद करके उसने उसके साथ जबरदस्ती की. उसने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह वीडियो उसके बेटे को दिखा देगा.

पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उनके द्वारा किए गए एक अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अब वह ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें आजीवन कारावास की सजा जेल में काटनी होगी.

बेंंगलुरु की जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने केआआर नगर निवासी एक घरेलू यह मामला पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आया था.

अब तक क्या-क्या हुआ है?
अप्रैल 2024 : पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित यौन उत्पीड़न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में कथित तौर पर दिखाई देने वाली एक पीड़िता ने होलेनरसीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.

20 अप्रैल, 2024: एक चुनाव एजेंट ने शिकायत दर्ज कराई कि चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए एक पेन ड्राइव वितरित की जा रही थी.

26 अप्रैल, 2024: पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना अपने राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश भाग गए. बाद में, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने के लिए पत्र लिखा. केंद्र सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा. उस समय प्रज्वल रेवन्ना ने कहा था कि वह विदेश में बैठकर वीडियो के जरिए एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे.

27 अप्रैल, 2024: हासन ज़िले में अश्लील वीडियो क्लिप मामले में राज्य सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया था. महिला आयोग की अध्यक्ष ने सरकार को पत्र लिखकर एसआईटी जाँच का अनुरोध किया था.

30 अप्रैल, 2024: जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ और सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया, जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित कर दिया.

2 मई, 2024: केआर नगर निवासी प्रज्वल रेवन्ना के घर काम करने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने कोरोना काल के दौरान 2019 और 2020 में उसके साथ बलात्कार किया था। इससे पहले शिकायतकर्ता महिला का अपहरण भी हो चुका था.

3 मई, 2024: अपहरण की शिकायत दर्ज होने के बाद, पीड़ित महिला को उसके अपहरणकर्ताओं ने रिहा कर दिया. शिकायतकर्ता महिला को मैसूर के एक फार्महाउस के पास से बचाया गया.

04 मई, 2024: पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को शिकायतकर्ता महिला के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया.

05 मई, 2024: एसआईटी ने बलात्कार मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया.

31 मई, 2024: विदेश से लौटे प्रज्वल रेवन्ना को महिला अधिकारियों की एक टीम ने हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा रहा था.

08 सितंबर, 2024: बलात्कार मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपपत्र दाखिल किया.

11 नवंबर, 2024: गिरफ्तार प्रज्वल रेवन्ना ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

02 मई, 2025: अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की.

18 जुलाई, 2025: मुकदमा पूरा हुआ और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

01 अगस्त, 2025: प्रज्वल रेवन्ना दोषी

02 अगस्त, 2025: प्रज्वल रेवन्ना की सजा का ऐलान.

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