Mon, 03 Aug 2026
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: 11 माह तक जेल में रहने के बाद खब्बू तिवारी को मिली जमानत, 29 साल बाद कोर्ट ने सुनाई थी सजा 

जनार्दन पाण्डेय विशेष संवाददाता देवीपाटन अयोध्या मंडल / Tue, Sep 13, 2022 / Post views : 109

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फर्जी अंकपत्र मामले में जेल में पांच साल की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इसकी सूचना मिलने के बाद उनके समर्थकों में हर्ष का माहौल छा गया। उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं, सोशल मीडिया पर भी बधाई का दौर जारी है। ध्यान रहे कि बीते वर्ष 18 अक्तूबर 2021 को जिले के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में अंक पत्र व बैक पेपर में कूट रचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी व हेराफेरी करने के मामले में तत्कालीन विधायक के साथ ही छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष व सपा नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था। इसके करीब तीन माह के के बाद फूलचंद व कृपानिधान को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी लेकिन खब्बू की जमानत खारिज कर दी थी।

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